WhatsApp Image 2026-10-16 at 9.32.10 PM (1)

उमरिया में कलेक्टर राखी सहाय की अध्यक्षता में बैठक, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य; 6 से 20 नवंबर तक होगा अस्थाई पटाखों का विक्रय

उमरिया, मध्य प्रदेश, 15 अक्टूबर। दीपावली पर्व के दौरान जिले में अस्थाई आतिशबाजी एवं पटाखा विक्रय की दुकानों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में कलेक्टर सभागार में कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटाखा दुकानों के लिए निर्धारित स्थलों, सुरक्षा व्यवस्था, लाइसेंस प्रक्रिया और अग्नि सुरक्षा के मानकों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्थाई पटाखा दुकानों का संचालन केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थलों पर ही किया जाएगा। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की ओर से अस्थाई पटाखा विक्रय के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक 29 अक्टूबर तक एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अस्थाई पटाखा दुकानों से 6 नवंबर से 20 नवंबर तक विक्रय किया जा सकेगा। दुकानदारों को लाइसेंस संबंधी नियमों और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

जिले में इन स्थानों पर लगेंगी पटाखा दुकानें

बैठक में जिले के विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए चयनित स्थलों की जानकारी दी गई। जिला मुख्यालय में छटन कैंप और कृष्ण ताल सहित अन्य चिन्हित स्थानों पर दुकानें लगाई जाएंगी। तहसील करकेली के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने मैदान, ग्राम घुलघुली के मुख्य बाजार और रहठा में कठौतिया मार्ग को चयनित किया गया है।

नगर परिषद चंदिया में चंदिया स्टेडियम के सामने, ग्राम कौड़िया, तहसील बिलासपुर के मुख्य मार्ग पर तालाब की मेड़, ग्राम अखड़ार में ओबरा विद्यालय परिसर, ग्राम हर्रवाह और निगहरी को भी चयनित स्थलों में शामिल किया गया है।

इसी प्रकार पाली तहसील में सगरा तालाब की मेड़, ग्राम पंचायत मलियागुड़ा, ग्राम चौरी और घुनघुटी में दुकानें लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। नौरोजाबाद तहसील के अंतर्गत देवगवां कला स्थित एसईसीएल कॉलरी मैदान और ग्राम कुर्रिहा को चयनित किया गया है। वहीं मानपुर के खेल मैदान तथा ग्रामीण क्षेत्र के चिल्हारी, ग्राम इंदवार और अमरपुर में भी अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं।

दुकानों के बीच पांच मीटर की दूरी अनिवार्य

कलेक्टर राखी सहाय ने निर्देश दिए कि चयनित स्थलों पर पटाखा दुकानें पूरी सुरक्षा के साथ ज्वलनशीलता से सुरक्षित सामग्री से बने शेड में लगाई जाएं। दुकानों के बीच कम से कम पांच मीटर की दूरी रखी जाए, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में आग को फैलने से रोकने में मदद मिल सके।

उन्होंने प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए। दुकानों में सुरक्षा दूरी के भीतर तेल के लैम्प और खुली बिजली की बत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि बिजली की व्यवस्था की जाती है तो तारों को दीवार या छत पर मजबूती से लगाया जाए। बिजली के स्विच दीवार पर लगाए जाएं और एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच की व्यवस्था हो। प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगाया जाए, ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली की आपूर्ति स्वतः बंद हो सके।

रेत, पानी और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जरूरी

आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए कलेक्टर ने प्रत्येक निर्धारित स्थल पर रेत, बालू और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। साथ ही पर्याप्त संख्या में चालू हालत में फायर ब्रिगेड वाहन चालक सहित तैनात रखने को कहा गया, ताकि आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

पटाखा विक्रय स्थलों पर बाइक पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। किसी भी दुकान या अनुज्ञप्ति परिसर की 50 मीटर की परिधि में आतिशबाजी का प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। संबंधित दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, नगर पालिका और जनपद पंचायत के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिले के सभी चिकित्सालयों में आपातकालीन व्यवस्थाएं तैयार रखने को कहा गया।

लाइसेंसधारी व्यक्ति ही बेच सकेगा पटाखे

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति के नाम पर पटाखा विक्रय का लाइसेंस जारी होगा, वही व्यक्ति दुकान पर पटाखे बेच सकेगा। लाइसेंस को दुकान पर प्रमुखता से चस्पा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में बिक्री पूरी होने के बाद बचे हुए पटाखों के भंडारण की सूचना जिला दंडाधिकारी कार्यालय को देनी होगी। शेष पटाखों को आबादी क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था भी करनी होगी।

अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा ने कहा कि दीपावली के दौरान पटाखा दुकानों के लिए खुले और सुरक्षित स्थानों का चयन बेहद जरूरी है। दुकानों के आसपास घनी आबादी और पेट्रोल पंप नहीं होने चाहिए। उन्होंने अवैध पटाखा बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने और बिना लाइसेंस पटाखे बेचते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने को कहा।

बैठक में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, एसडीएम बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कसली, एसडीएम पाली मीनाक्षी इंगले, डिप्टी कलेक्टर प्रत्युष श्रीवास्तव, प्रिया अग्रवाल सहित विभिन्न तहसीलों के तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

रिपोर्ट: बाल्मीक यादव, जिला ब्यूरो, उमरिया 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *