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नागपुर-चिरमिरी रेलवे हॉल्टलाइन परियोजना: भूमि अधिग्रहण पर प्रशासन की सुनवाई संपन्न
एमसीबी/ 05 मार्च 2025: नागपुर-चिरमिरी रेलवे हॉल्टलाइन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लिंगराज सिदार ने प्रभावित भूमि स्वामियों की आपत्तियों पर सुनवाई आयोजित की।
इस परियोजना के तहत चिरईपानी, बंजी, सरोला, सरभोका, खैरबना सहित कई गांवों की भूमि अधिग्रहण की जानी है। पूर्व में रेलवे और राजस्व विभाग द्वारा भूमि चयन हेतु सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन कई मामलों में खसरा नंबर, रकबा, भूमि स्वामित्व व जाति संबंधी त्रुटियां सामने आई थीं। इन त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से 05 मार्च 2025 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) में विधिवत सुनवाई आयोजित की गई।
भूमि स्वामियों की आपत्तियों पर चर्चा
सुनवाई के दौरान भूमि स्वामियों को अपनी आपत्तियां रखने का अवसर दिया गया। उनके दस्तावेजों की जांच की गई ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे और किसी भी किसान या हितधारक को अनावश्यक परेशानी न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा और अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित की जाएगी।
प्रशासन की पारदर्शी नीति
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक किसान को उचित मुआवजा मिलेगा। सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने कहा कि कोई भी अधिग्रहण प्रभावित व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहेगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण सुनवाई में राजस्व विभाग, रेलवे अधिकारी, प्रभावित किसान और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण की समस्त प्रक्रियाएं नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न की जाएंगी, ताकि इस महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सके।
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