लखीमपुर खीरी, 06 मार्च: राजस्व अधिकारियों से अपील – 8 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक राजस्व वादों का करें निस्तारण
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश पर और जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माऊज बिन आसिम के निर्देश पर 08 मार्च, 2025 को द्वितीय शनिवार को “राष्ट्रीय लोक अदालत” का आयोजन जनपद न्यायालय एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के उद्देश्य से मंगलवार को नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और जिला विधिक प्राधिकरण के प्रभारी सचिव योगेश कुमार यादव ने समस्त राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजस्व अधिकारियों से यह अपील की गई कि वे राजस्व से संबंधित अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करें और इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दें।
नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस लोक अदालत में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण से न केवल न्याय मिलने की प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि लोगों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व से संबंधित लंबित वादों की पहचान करें और उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
प्रभारी सचिव योगेश कुमार यादव ने कहा कि इस आयोजन से जनसामान्य को सस्ती और त्वरित न्याय सेवा मिल सकेगी, जो शासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर समस्त राजस्व अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
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